हरदोई, मार्च 25 -- हरदोई। जिला और सत्र न्यायाधीश रीता कौशिक ने एक फैसले में दहेज हत्या के मामले में आरोपित मां-बेटे को आठ-आठ साल की सजा सुनाई है। जज ने इन आरोपितों पर तीन-तीन हजार जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह और चंदन सिंह ने बताया कि थाना कछौना क्षेत्र के ओनवा मजरा भानपुर निवासी आनंद कुमार व उसकी माता राम रानी पर दहेज हत्या का केस दर्ज कराया गया। आरोप है कि इन लोगों ने बबली जो आनंद की पत्नी थी उसको दहेज के लिए मार डाला। फिर शव फांसी के फंदे पर लटका दिया। मामले की रिपोर्ट मृतका के भाई सुभाष ने दर्ज कराई। कहा कि आरोपित उसकी बहन को कम दहेज का ताना देते थे और प्रताड़ित करते थे। इसके चलते आठ मई 2018 को उसकी हत्या कर दी। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर दोनों आरोपितों...
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