दहेज हत्या में पिता-पुत्र को 10 साल कैद, मां भी दोषी
फतेहपुर, मई 26 -- फतेहपुर, वरिष्ठ संवाददाता। दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो अजय सिंह प्रथम की अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोष सिद्ध पिता-पुत्र को दस साल की कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अदालत ने नामजद मां (सास) को भी घटना के लिए दोषी ठहराया है लेकिन कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। कोर्ट ने मां के खिलाफ गैरजमानतीय वारंट जारी किया गया है।शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि गाजीपुर थाने के लोहारन गढ़वा निवासी गोकरन ने अपनी बेटी गीता देवी की शादी 28 फरवरी 2017 को किशनपुर थाने के थुरियानी निवासी राजेश के साथ की थी। यह भी पढ़ें- पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा पिता का आरोप था कि ससुरालीजन में दहेज में ...
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