भभुआ, नवम्बर 13 -- दहेज में भैंस नहीं देने पर बहू की गला घोंटकर हत्या करने का आरोप पति को 15 वर्ष और ससुर को 10 वर्ष कैद की अदालत ने सुनाई सजा मृतका की बेटी के पालन-पोषण के लिए 1.50 लाख देने का मिला आदेश (सर के ध्यानार्थ) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम बलजिंदर पाल की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पिता-पुत्र को दोषी पाते हुए सश्रम कारावास की सजा गुरुवार को सुनाई। सजा पाने वालों में जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के अकोढ़ी मेला निवासी विकेश कुमार व उसके पतिा हरिचरण सिंह शामिल हैं। मृतका के पति को 15 वर्ष और ससुर को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इनपर दहेज में भैंस नहीं देने पर हत्या करने का आरोप है। इसकी पुष्टि अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने की है। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि कैमूर जिले के चांद थाना क्...
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