मेरठ, मार्च 29 -- न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट सं.-18 पूनम कर्णवाल ने दहेज हत्या के आरोप में आरोपी पति प्रवेन्द्र, दयाराम और बबली को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कारावास से दंडित किया। सरकारी वकील के अनुसार वादी मुकदमा ओमप्रकाश पुत्र रतिराम निवासी इखरासनगर डाबका मेरठ ने थाना जानी में दिनांक 16 मई 2022 को मुकदमा पंजीकृत कराया। आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी पुत्री सीमा की शादी 20 नवंबर 2021 को आरोपी प्रवेन्द्र से की थी। घटना के दिन वादी मुकदमा को सूचना मिली कि उसकी बेटी को उसके पति एवं सास ससुर ने जहरीला पदार्थ दे दिया है। वह ग्राम शोभापुर मेरठ के पास रीता अस्पताल में भर्ती है। वादी मुकदमा जब अस्तपाल पहुचा तो उसने देखा कि उसकी बेटी अस्पताल में मृत अवस्था में है। पता करने पर मालूम हुआ कि आरोपियों में पारिवारिक कलह एवं अतिरिक्त दहेज की...
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