कानपुर, अगस्त 8 -- कानपुर देहात, संवाददाता। मंगलपुर थाना क्षेत्र के कसोलर गांव में तीन साल पहले हुई महिला की मौत के मामले में दर्ज दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने पति, सास व ससुर के दोषी सिद्ध होने पर उनको 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर अलग-अलग धाराओं में 95-95 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में माती जेल भेज दिया गया। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि मंगलपुर थाना क्षेत्र के कसोलर गांव के रहने वाले विशाल कुमार सिंह की शादी दो मई 2022 को योगेंद्र बिहार नौबस्ता कानपुर नगर की रहने वाली पिंकी के साथ हुई थी। यह भी पढ़ें- बहू की हत्या में पति, सास व ससुर को 10-10 साल की जेल 22 मई 2023 को उसकी संदिग्ध हालात में...