आगरा, मई 25 -- विवाह के एक वर्ष के भीतर पत्नी की दहेज की खातिर हत्या में पति समेत तीन ससुरालीजनों को अदालत ने दोषी पाया है। अपर जिला जज प्रथम पुष्कर उपाध्याय ने दोषी पति पंकज, ससुर गंगाराम व सास मालती देवी निवासीगण शास्त्रीनगर लंगड़े की चौकी हरीपर्वत को 10 वर्ष के कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी आदर्श चौधरी ने गवाह और तर्क प्रस्तुत किए। वादी जयवीर सिंह निवासी लोहिया नगर बल्केश्वर ने थाना हरीपर्वत में पांच जनवरी 2021 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री रीना शाक्य की शादी 24 जनवरी 2020 को पंकज के साथ हुई थी। ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में पांच लाख रुपये की मांग को लेकर पुत्री के साथ मारपीट करते थे। पुत्री के बताने पर उसने पुत्री के ससुरालीजनों को समझाया, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। पांच...