जौनपुर, मई 8 -- जौनपुर, संवाददाता। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के इंदरिया गांव में विवाहिता की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की कोर्ट ने पति, सास और ससुर को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पीड़िता के पिता धर्मेंद्र ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उनकी पुत्री राधा की शादी वर्ष 2015 में इंदरिया गांव निवासी अजीत के साथ हुई थी। शादी के बाद पति अजीत, ससुर राधेश्याम और सास शकुंतला दहेज में मोटरसाइकिल और चैन की मांग को लेकर राधा को प्रताड़ित करते थे। 22 जुलाई 2020 को दोपहर करीब दो बजे सूचना मिली कि राधा की हालत गंभीर है और उसे निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि जहर देने से उसकी मौत ह...