बलिया, फरवरी 23 -- बलिया, संवाददाता। दहेज हत्या के आरोपी पति, सास और ससुर को कोर्ट ने सोमवार को दस-दस साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने तीनों पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला एक साल 10 माह 10 दिन में पूरी हुई है। बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के केवरा निवासी सत्येंद्र की पत्नी शोभा ने साल 2024 में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इसकी जानकारी होने पर पहुंचे मृतका के पिता बैरिया थाना क्षेत्र के जमालपुर (शारदा पांडे के डेरा) निवासी तारकेश्वर साह ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। उन्होंने तहरीर देकर बताया कि शोभा की शादी 15 मई 2023 को की गयी थी। विवाह के बाद कूलर, फ्रिज और बाइक आदि के लिए ससुराल के लोग उत्पीड़न करने लगे। इससे परेशान होकर मेरी बेटी ने आत्महत्या कर लिया। उनकी तहरीर पर पुलिस ने पति के साथ ही स...
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