बिजनौर, जुलाई 3 -- करीब सात वर्ष पहले चांदपुर क्षेत्र में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता की गला दबाकर हत्या करने के मामले में एफटीसी प्रथम के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमलदीप ने पति, सास, ससुर और देवर को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

मामले का विवरण एडीजीसी मुकुल कुमार के अनुसार, जनपद अमरोहा के थाना धनौरा क्षेत्र के गांव चुचौला कलां निवासी विमलेश देवी ने चांदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी पुत्री अनीता की शादी घटना से करीब चार वर्ष पहले चांदपुर क्षेत्र के गांव हिरनाखेड़ी निवासी सुंदर पुत्र सोमपाल से हुई थी। शादी में हैसियत से बढ़कर दान-दहेज देने के बावजूद ससुराल पक्ष संतुष्ट नहीं था और अतिरिक्त दहेज की मांग को ...