कानपुर, दिसम्बर 5 -- कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर क्षेत्र के बरौला गांव में करीब पांच साल पहले अतरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की मारपीट कर हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज की अदालत ने आरोपी पति व ससुर को दोषी ठहराते हुए उन्हें दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई । एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि घाटमपुर क्षेत्र के गांव गिरसी निवासी राकेश ने अकबरपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसने अपनी पुत्री रीता उर्फ रवीना की शादी क्षेत्र के बरौला गांव निवासी अनिल के साथ 6 जून 2019 को की थी जिसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दहेज भी दिया था लेकिन अनिल और उसके परिजन अतरिक्त दहेज की मांग कर उसकी पुत्री को प्रताड़ित कर रहे थे और 1 फरवरी 2020 को उसकी मारपीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की विवेचना करते ...
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