बांदा, जनवरी 30 -- बांदा । संवाददाता पैलानी थाना क्षेत्र के हरबंशपुरवा मजरा सिंधनकला में दो वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने दोषी पति व उसके पिता को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। 4-4 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। इसकी अदायगी न करने पर 6-6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि पैलानी थाना क्षेत्र के हरबंशपुरवा मजरा सिंधनकला निवासिनी चुनकी ने पुलिस को बताया कि बेटी सोनम देवी की शादी सन 2019 में मरका थाना क्षेत्र के कबीरपुर निवासी दिनेश पुत्र राजकरन निषाद के साथ की थी। शादी के बाद ही ससुरालीजनों ने अतिरिक्त दहेज मे एक लाख व एक बाइक की मांग करने लगे। कहने लगे कि लड़का धंधा करेगा। उसने आरजू मिन्नत करके उक्त दहेज देने मे अ...
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