रुद्रपुर, जुलाई 20 -- रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। दहेज हत्या के एक मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि बिलासपुर उत्तर प्रदेश के मानपुर ओझा स्थित लक्खी कॉलोनी निवासी दीपांकर विश्वास ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा था कि उनकी बहन ज्योति का विवाह 25 अप्रैल 2022 को दिनेशपुर के कालीनगर निवासी मिथुन मंडल के साथ हुआ था। विवाह के कुछ माह बाद ही पति ने दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उस पर बाइक और एक लाख रुपये नकद लाने का दबाव बनाया गया। ज्योति ने अपने मायके वालों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की बात कही, जि...