गोपालगंज, फरवरी 27 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। जिला सत्र न्यायाधीश 12 धीरज कुमार मिश्र की कोर्ट ने साढ़े चार साल पुराने दहेज हत्या के मामले में पति को दोषी पाते हुए 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद उसको सजा काटने के लिए मंडल कारा गोपालगंज भेज दिया गया। बताया जाता है कि विश्वंभरपुर थाने के तिवारी मटिहनिया गांव के गम्हा महतो की पुत्री रंभा देवी की शादी मटिहनिया गांव के राम प्रवेश महतो के साथ 5 मई 2021 को हुई थी। विदा होकर ससुराल जाने पर दहेज के रूप में बाइक की मांग करते हुए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। मांग पूरी नहीं होने पर 11 अप्रैल 2023 को उसकी हत्या कर दी गई। मामले को लेकर मृतका के पिता ने अपनी बेटी के पति राम प्रवेश महतो और सास अनारकली देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांड के अनुसंधानक की तरफ से आरोप पत...