शाहजहांपुर, मई 1 -- शाहजहांपुर। दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 नेहा आनंद ने कांट क्षेत्र के ग्राम मोहनपुर निवासी अजय सिंह उर्फ अतिराज सिंह को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2021 का है। मृतका मीना देवी के पिता पप्पू सिंह निवासी ग्राम रक्सा, थाना सिंधौली ने 27 अक्टूबर 2021 को कांट थाने में तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी करीब पांच वर्ष पूर्व आरोपी अजय सिंह के साथ की थी। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ससुराल पक्ष ने दहेज में मोटरसाइकिल और एक लाख रुपये की मांग शुरू कर दी। 26 अक्टूबर 2021 को सूचना मिली कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचने पर मृतका के शरीर पर चोट के निशान और संदिग्ध परिस्थितियां पाई गईं, जबकि आरोप...