दहेज हत्या में पति को 10 साल का सश्रम कारावास
मथुरा, जुलाई 11 -- एडीजे तृतीय न्यायालय ने हाईवे क्षेत्र के गांव सतोहा में अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर पत्नी की जलाकर हत्या करने वाले पति को 10 साल का सश्रम कारावास और चार हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं तीन लोगों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। बताते चलें मार्च 2019 को औरंगाबाद, सदर बाजार निवासी निर्मला ने मुकदमा दर्ज कराया था। कहा था कि उसने गांव सतोहा निवासी बनवारी के साथ अपनी बेटी अनीता की शादी की थी। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज के रूप में बाइक की मांग कर बेटी का उत्पीड़न किया जाने लगा। मांग पूरी न होने पर 20 मार्च 2019 को पति बनवारी, देवर कन्हैया उर्फ कान्हा, ससुर हरिओम, चचिया ससुर बंटी और चचिया सास ने उनकी बेटी अनीता पर तेलीय पदार्थ डाल कर आग लगा दी थी। इससे बेटी करीब 50 प्रतिशत झुलस ...
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