पूर्णिया, जनवरी 31 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि।दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या के मामले में अदालत ने उसके पति को दस साल जेल की सजा दी। सजा सुनाने के बाद दोषी पति को सेन्ट्रल जेल भेज दिया। यह फैसला शुक्रवार की देर शाम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश देशबंधु ने सुनाई। हत्या का दोषी पति 28 वर्षीय अरविन्द कुमार मंडल रघुवंशनगर थानाक्षेत्र के बरुणा शांति नगर का रहने वाला है। मुकदमे के लोक अभियोजक राहुल राजा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने दस लोगों की गवाही दर्ज की। इसके बाद सभी पहलू पर गौर करने के बाद मृतका के पति को हत्या का दोषी करार दिया। इसके पहले इसी मामले में दोषी पति के अन्य परिवार वाले नरेश मंडल, रमनी देवी और सुभाष मंडल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। हालांकि सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि युवक अपने परिवार को एकमात्र कमाने वाला सद...
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