महोबा, मार्च 24 -- महोबा, संवाददाता। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की गला दबाकर हत्याकर शव को फांसी के फंदे से लटकाने के मामले में कोर्ट ने पति को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा और दो हजार का जुर्माना ठोंका है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बांदा जिले के बदौसा के मड़वारा निवासी कल्लू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसने अपनी पुत्री सबीना खातून का निकाह 11 मई 2023 को नईम खान निवासी सुभाषनगर के साथ की थी। हैसियत के अनुसार दान दहेज देने के बाद भी बाइक के लिए ससुरालीजन परेशान करते थे। बेटी ने जब ससुरालीजनों के उत्पीड़न की जानकारी दी तो ससुरालीजनों से बात की गई। बाद में सबीना को दोबारा विदा कराया गया। इस बीच बेटी ने दो बच्चों को जन्म दिया। 31 जुलाई 2019 को सबीना ने फोन से अपनी मां रजिया को मारपीट करने की जानकारी ...