बस्ती, अप्रैल 1 -- बस्ती, निज संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रामकरन यादव की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को सात वर्ष सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत में विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि लालगंज थानाक्षेत्र के अगया उर्फ भितिहा गांव निवासी झगरू ने लालगंज थाने में तहरीर देकर कहा कि उसकी बेटी अंकिता की शादी घटना के दो साल पूर्व लालगंज थानाक्षेत्र के कबरा खास के रहने वाले विनय यादव के साथ हुई थी। दोनों ने प्रेम विवाह किया था। कुछ माह तक दोनों के संबंध ठीक थे, उसके बाद भी विनय यादव बात-बात पर बेटी को प्रताड़ित करने लगा। दहेज में एक लाख रुपये की मांग करने लगा। इसकी शिकायत अंकिता ने अपने चाचा...