गोरखपुर, जुलाई 27 -- गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। दहेज हत्या के एक मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार की अदालत ने उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के बेसहनी निवासी विरेंद्र कुमार गुप्ता को सात वर्ष के कठोर कारावास और आठ हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद पांडेय एवं अतुल शुक्ला के अनुसार, वादी जयप्रकाश गुप्ता, निवासी गेनुवाडीह, थाना गोला ने अपनी पुत्री संजू गुप्ता का विवाह 24 मई 2014 को विरेंद्र कुमार गुप्ता के साथ किया था। यह भी पढ़ें- पति को उम्रकैद, सास-ससुर को सात वर्ष की कैद विवाह के चार दिन बाद 28 मई को विदाई हुई। आरोप है कि विदाई के समय ही आरोपी और उसके परिजनों ने अतिरिक्त दो लाख रुपये दहेज ...