बरेली, मार्च 20 -- बरेली, विधि संवाददाता। दहेज में कार की मांग को लेकर विवाहिता की आग लगाकर हत्या करने के मामले में विशेष जज कमलेश्वर पांडेय की विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी पति चंद्रभान को सश्रम दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पति पर सात हजार का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी क्राइम राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि थाना सिरौली में धनौरा गौरी निवासी मुकेश ने 27 नवंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसने बेटी ऊषा की शादी क्षेत्र के अंजनी गांव निवासी चंद्रभान के साथ की थी। शादी के दो माह बाद पति चंद्रभान, ससुर लालमन, सास कमला, देवर राजू व मुकेश, जेठ रामौतार, ननद ममता, गीता और भांजे जितेंद्र कार की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। कार ना देने पर ससुरालवालों ने ऊषा को मायके भेजना बंद कर दिया। 26 नवंबर 2016 क...
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