शाहजहांपुर, सितम्बर 30 -- शाहजहांपुर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा, कक्ष संख्या एक की अदालत ने दहेज हत्या के चर्चित मामले में मृतका के पति उमेश गुप्ता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में वादी पक्ष की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष त्रिपाठी ने पैरवी की। गवाहों की गवाही पूरी कराने में अधिवक्ता वीरपाल सिंह हरिऔरा का भी योगदान रहा। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पति का दायित्व पत्नी को सुरक्षा और संरक्षण देना था, लेकिन दहेज के लिए उसकी हत्या कर वैवाहिक और पारिवारिक दायित्वों के प्रति गंभीर विश्वासघात किया गया।

शादी और दहेज का मामला अभियोजन के अनुसार वादी बटेश्वर दयाल गुप्ता ने अपनी बेटी रीना गुप्ता की शादी 14 जून 2019 को रौजा थाना क्षेत्र के...