कानपुर, मार्च 13 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। दहेज हत्या के एक मामले में अपर जिला जज सुभाष सिंह ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष कैद और चार हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया, जबकि साक्ष्य के अभाव में सास को बरी कर दिया गया। मृतका के पिता तिलकराम ने नवाबगंज थाने में एफआईआर कराई थी। बतौर आरोप बेटी प्रभा की शादी सीएसए कैंपस नवाबगंज में रहने वाले प्रेमांशु कुमार के साथ 25 जनवरी 2015 को की थी। विवाह में मिले उपहार से ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। प्लाट खरीदने के लिए 10 लाख रुपये की मांग कर रहे थे। एक सप्ताह बाद बेटी घर आयी तो यह बात बताई। इसके बाद बेटी गई तो मई माह में बेटी को मारपीट कर भगा दिया। कहा रुपये लेकर ही वापस आना। 25 सितंबर को दामाद घर आया और आश्वासन दिया कि प्रभा को ठीक से रखेगा। विश्वास करके विदा कर दिया। दूसरे दिन बेटी ने...
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