आगरा, जुलाई 27 -- दहेज हत्या समेत अन्य आरोप के 17 साल पुराने मामले में आरोपित पति और सास को राहत मिल गई है। अपर जिला जज विकास गोयल ने आरोपित पति विकास शर्मा और सास प्रकाशी देवी निवासीगण नरायच को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. हरीदत्त शर्मा ने तर्क दिए। वादी रमन बाबू शर्मा ने थाना एत्मादुद्दौला में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि उसकी पुत्री निधि शर्मा की शादी 29 नवंबर 2009 को आरोपित विकास के साथ हुई थी। उसकी पुत्री के ससुरालीजन उसे प्रताड़ित कर अतिरिक्त दहेज में 10 लाख रुपये लाने के लिए दबाव डाल मारपीट करते थे। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या के 10 साल पुराने मामले में पति बरी मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर आरोपित ससुरालीजनों ने 10 मार्च 2012 को उसकी पुत्री की हत्या कर दी। इस मामले में विचारण के ...