सोनभद्र, मई 29 -- सोनभद्र, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट गोविन्द मोहन की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर पति और सास को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को धारा 498ए आईपीसी में तीन-तीन वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में दो-दो वर्ष के कारावास एवं 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। अभियोजन के अनुसार, दुद्धी थाना क्षेत्र के बिडर गांव निवासी ललिता देवी ने रायपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री रागिनी की शादी 28 फरवरी 2024 को तपेश्वर के साथ हुई थी। यह भी पढ़ें- लड़के शादी क...