गाजीपुर, मार्च 25 -- गाजीपुर। दहेज हत्या के मामले में जिला जज धर्मेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने बुधवार को पति और सास को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 8-8 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन के अनुसार थाना नोनहरा गांव चक असदुल्लाह निवासी जगदीश प्रसाद ने अपनी पुत्री साधना की शादी 22 मई 2022 को नोनहरा थाना गांव महमूदपुर के अनोज कुमार के साथ की थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके ससुराल के लोग आए दिन दहेज की मांग को लेकर साधना को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इस संबंध में वादी ने काफी समझाया लेकिन ससुराल के लोग नहीं माने। दहेज की वजह से 29 जुलाई 2024 को सुबह 6 बजे पति अनोज कुमार, सास मीरा देवी, ससुर राजकुमार सभी लोग मिलकर पेट्रोल छिड़ककर साधना को जला दिए। सूचना मिलते ही वादी अपनी पुत्री को लेकर सदर अस्पताल गया जहां से उ...