दहेज हत्या में पति और सास को आठ साल की सजा
वाराणसी, जुलाई 29 -- वाराणसी, संवाददाता। जिला जज संजीव शुक्ल की कोर्ट ने विवाहिता की दहेज हत्या में दोषी पति सूरज जायसवाल और सास किरन देवी को आठ-आठ साल की सजा सुनाई। कोर्ट में बुधवार को अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी मुनीब सिंह चौहान ने पैरवी की। तिजोरी बाजार (जौनपुर) के लल्लन प्रसाद ने बताया कि उनकी बेटी राधिका देवी की शादी आठ दिसंबर, 2004 को हुकुलगंज निवासी सूरज जायसवाल से हुई थी। ससुराल में 50 हजार रुपये के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। उन्हें पांच सितंबर, 2010 को उसकी मौत की खबर मिली। वह उसकी ससुराल पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे। उन्होंने उसके पति और सास के खिलाफ कैंट थाने में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
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