मिर्जापुर, जून 20 -- मिर्जापुर, संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ऋचा जोशी की कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को दोषी पति, सास-ससुर और जेठ को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही चारों दोषियों पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी ठोका है। मामला देहात कोतवाली क्षेत्र के बरकछा गांव में 12 वर्ष पूर्व का है।

शादी और दहेज की मांग चुनार कोतवाली क्षेत्र के मड़ई मड़फा गांव निवासी ओमप्रकाश ने अपनी बहन सरिता की शादी दस मई 2012 को देहात कोतवाली के बरकछा निवासी दिनेश के साथ की थी। शादी के बाद उसके ससुराल वाले दहेज कम मिलने को लेकर उसे प्रताड़ित और 50 हजार रुपये और बाइक की मांग की। दहेज न मिलने पर उसे आए दिन मारते पीटते थे। 20 नवंबर 2014 की सुबह ससुराल वालों ने मिलकर सरिता की गला दबाकर हत्...