गोपालगंज, मार्च 6 -- गोपालगंज। विधि संवाददाता दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या के करीब 11 वर्ष पुराने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे 12 धीरज कुमार मिश्र की कोर्ट ने पति, सास व ससुर को शुक्रवार को दोषी करार दिया। इनकी सजा की बिंदु पर 13 मार्च को सुनवाई होगी। बताया जाता है कि यूपी के कुशीनगर जिले के कसेया थाने के सिसवा महंथ गांव के महेंद्र कुशवाहा की भतीजी कीर्ति कुमारी की शादी भोरे थाने के छठियांव गांव के रामकुमार भगत के पुत्र सुनील कुमार कुशवाहा के साथ हुई थी। शादी के बाद दहेज की मांग के लिए कीर्ति कुमारी को उसके पति, सास व ससुर प्रताड़ित करने लगे। इसी बीच कीर्ति कुमारी की 23 अप्रैल 2015 को उसके ही घर में हत्या कर दी गई। घटना को लेकर मृतका के चाचा महेंद्र कुशवाहा ने भोरे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिासमें उसके पति, ससुर व सा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.