उन्नाव, अगस्त 21 -- उन्नाव। शादी के महज दो साल के अंदर विवाहित की फांसी से मौत के मामले में पति, सास और ससुर को हत्या का दोषी करार दिया गया। तीनों को सात-सात साल सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। फैसला न्यायाधीश महेंद्र कुमार सिंह ने सुनाया।जनपद लखनऊ में बंथरा निवासी बसंत ने बेटी राजदुलारी की शादी 27 फरवरी 2015 को हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहान कस्बा स्थित कटरा मोहल्ला निवासी अमित कुमार के साथ की थी। आरोप था कि शादी के कुछ समय बाद बेटी को उसका पति अमित कुमार, ससुर रामखेलावन और सास रामश्री अतिरिक्त दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगी। 25 जनवरी 2017 को बसंत को सूचना मिली कि फांसी से बेटी की मौत हो गई। मृतका के पिता ने मामले में दामाद, उसके पिता और मां के खिलाफ दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में हसनगंज में केस दर्ज कराया। व...