प्रयागराज, मार्च 12 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 मृदांशु कुमार ने थाना सरायममरेज के एक दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति शैलेश कुमार, ससुर राजनाथ यादव और सास कमला देवी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता मृत्युंजय त्रिपाठी एवं ढाल सिंह ने पैरवी की।अभियोजन के अनुसार मृतका रूपा यादव की शादी वर्ष 2009 में शैलेश कुमार निवासी चकला, थाना सरायममरेज के साथ हुई थी। ससुराल पक्ष की ओर से दहेज में मोटरसाइकिल और सोने की जंजीर की मांग को लेकर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता था। तीन अगस्त 2020 को सूचना मिली कि रूपा को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया है। इस संबंध में मृतका के चाचा रामजी यादव ने थाना सरायममरेज में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने ...