मऊ, मई 4 -- मऊ, संवाददाता। साढ़े तीन वर्ष पूर्व दोहरीघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर हत्या करने और दाह-संस्कार कर सबूत मिटाने के मामले में चार आरोपियों को कोर्ट ने सोमवार को दोषी करार दिया। दोषी पति, ससुर, सास और जेठानी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट दीप नारायण तिवारी ने आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया। वहीं, जुर्माना जमा जमा होने पर सम्पूर्ण राशि से 25 हजार वादिनी मुकदमा को देने का आदेश दिया। मामला 23 अक्टूबर 2023 का है। मामले की प्राथमिकी मधुबन थाना क्षेत्र के चकउथ निवासिनी उषा देवी ने थाना दोहरीघाट में दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि उनकी लड़की शिवांगी का विवाह वर्ष 2021 म...
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