फतेहपुर, फरवरी 12 -- फतेहपुर। दहेज हत्या के एक मामले में गुरुवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो अजय सिंह प्रथम की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोष सिद्ध पति, सास व ससुर को दस-दस साल कैद और प्रत्येक को सात-सात हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि करीब आठ साल पहले एक मई 2019 को ननकी देवी पत्नी रामखेलावन ने धाता थाने में दहेज हत्या का केस दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि उसने अपनी बेटी चमेलिया की शादी वर्ष 2016 में किशनपुर थाना धाता निवासी दिनेश के साथ की थी। शादी के बाद से ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करते थे। जानकारी पर बेटी को मायके ले आए। जहां पंचायत में ससुरालीजन प्रताड़ित नहीं करने का भरोसा देते हुए वापस ले गए। जहां उन्होंने जलती लकड़़ी से बेटी को बेहरमी ...