दहेज हत्या में दो दोषियों को उम्रकैद, 22-22 हजार का जुर्माना
संभल, अगस्त 14 -- दहेज हत्या के करीब पांच साल पुराने मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी), चन्दौसी ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 22-22 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला रजपुरा थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, 19 जून 2020 को बहजोई क्षेत्र के गांव नगलिया कढ़ैर निवासी प्रेमपाल की बेटी की दहेज की मांग पूरी न होने पर हत्या कर दी गई थी। प्रेमपाल ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में सिकंदराबाद, थाना आदमपुर, जनपद अमरोहा निवासी जगतपाल और कुलदीप को आरोपी बनाया गया था। यह भी पढ़ें- दहेज हत्या मामले के एक आरोपित को आजीवन कारावास विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी), चन्दौसी में न...
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