कानपुर, सितम्बर 25 -- कानपुर देहात, संवाददाता। घाटमपुर थाना क्षेत्र के सिमना बदलेपुर गांव की एक महिला की करीब आठ साल पहले अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर हत्या करने के मुकदमे में सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज ने आरोपित पति व ससुर को दोषी सिद्ध होने पर दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर चार-चार हजार रुपये जुर्माना भी किया।

मामले का विवरण एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि देवराहट थाना क्षेत्र के बम्हरौली घाट की रहने वाली रीता पुत्री राम औतार की शादी 21 मई 2017 को घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिमना बदलेपुर निवासी चंद्रशेखर के साथ हुई थी। सात जून 2018 को रीता का शव संदिग्ध हालात में गांव के किनारे एक बबूल के पेड़ में फांसी पर लटका मिला था। मामले में रीता के पिता राम औतार ने दामाद चंद्रशेखर उसके पिता गजराज, उ...