प्रतापगढ़ - कुंडा, जुलाई 1 -- लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। अपर सत्र न्यायाधीश लालगंज रघुवीर सिंह राठौर की कोर्ट ने दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न के आरोप में दोषी पाते हुए उदयपुर के लखापुर गांव के विशोक सरोज को सात वर्ष के कारावास, बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने कहा कि अर्थदंड की राशि में से 15 हजार रुपये वादिनी मुकदमा को प्रतिकर अदा किया जाए। वादिनी मुकदमा उदयपुर के चिरौंजी गांव की संगवाइन ने 25 जुलाई 2024 को उदयपुर में केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसकी बेटी की हत्या ससुराल में की गई। वादी के अनुसार उसकी बेटी पूनम का विवाह 24 नवंबर 2023 को विशोक के साथ हुआ। शादी के बाद वादी की बेटी को उसके पति विशोक, जेठ अशोक और जेठानी कम दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज में बुलेट बाइक की मांग करते रहे। 24 जुलाई 2024 को वादी की बेट...