बलिया, मार्च 20 -- बलिया, संवाददाता। दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की न्यायालय ने शुक्रवार को अभियुक्त पति सोनू, ससुर दशरथ, सास तेतरी देवी और दो ननदें प्रियंका व वंदना को दस-दस साल जेल की सजा सुनाई। कुल 75 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त दो साल की सजा भुगतनी होगी।अभियोजन के मुताबिक घटना नगरा थाना क्षेत्र के चाड़ी सराय संबल गांव में 14 मार्च 2024 को हुई। उसी थाना क्षेत्र के गोठाई निवासिनी सावित्री पत्नी छोटे लाल की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या का मुकदमा 15 मार्च 2024 को दर्ज हुआ था। तहरीर में बताया था कि उनकी बेटी अनिता की शादी चाड़ी सराय संबल गांव निवासी दशरथ के बेटे सोनू के साथ हुई थी। विदाई के कुछ ही दिन...
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