सोनभद्र, अगस्त 24 -- सोनभद्र। पिपरी थाना क्षेत्र में दर्ज दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संदीप गुप्ता की अदालत ने सोमवार को दोससिद्ध पाकर दोषी को 10 वर्ष के कारावास और 45 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पिपरी थाने में वर्ष 2024 में दर्ज मुकदमा में आरोपी अनिल कुमार मौर्य को न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में दोषसिद्ध किया। जिसके तहत 10 वर्ष के कारावास और 30 हजार रुपये तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा चार के तहत दो वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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