दहेज हत्या में दोषी करार पति और ससुर को उम्रकैद
रांची, अगस्त 25 -- रांची, संवाददाता। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के छह साल पुराने मामले में अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने मंगलवार को मृतका के पति आशीष कुमार और ससुर वकील महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त दो साल की जेल काटनी होगी। अदालत ने मामले में दोनों को 18 अगस्त को दोषी करार दिया था। मामले में मृतका के पिता ने सुखदेवनगर थाना में प्राथमिकी (कांड संख्या 297/2020) दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, हजारीबाग के नगड़ी निवासी उपासना रानी की शादी वर्ष 2014 में आशीष कुमार के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज और मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। आरोप था कि उसके साथ मारपीट की जाती थी और जान से मारने की ध...
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