प्रयागराज, मार्च 16 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-02 की पीठासीन अधिकारी सीमा सिंह ने दहेज हत्या के एक मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अदालत ने सुभाष, छैबर उर्फ अर्धबर, लालजी उर्फ बाबा तथा फूलचन्द्र को धारा 302/34 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया।यह फैसला सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राज कुमार सिंह आरोपितों के अधिवक्ता को सुनकर एव पत्रावलि पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन कर दिया गया।अभियोजन के अनुसार वादी लालचन्द्र चौहान निवासी जनपद जौनपुर ने थाना हण्डिया में तहरीर देकर बताया था कि उसकी पुत्री गुड्ड...