दहेज हत्या में गवाही से मुकरे गवाह होगी कार्रवाई, पति समेत चार बरी
आगरा, सितम्बर 10 -- दहेज हत्या समेत अन्य आरोप में वादी समेत गवाह पूर्व गवाही से मुकर गए। अपर जिला जज सुरजन सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए वादी समेत अन्य गवाहों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के आदेश दिए। साथ ही अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपित पति सोनू, देवर मोनू, सास रामदुलारी एवं ससुर प्रकाशीराम निवासी ग्राम झारपुरा शमसाबाद को बरी कर दिया। वादी गोपाल सिंह निवासी सैंया ने थाना शमसाबाद में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि उसकी दो पुत्रियों अंकिता एवं वंदना की शादी एक मार्च 25 को आरोपित भाइयों सोनू एवं मोनू के साथ हुई थी। दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण आरोपित ससुरालीजन मोटरसाइकिल एवं एक लाख रुपये की मांग को लेकर उसकी पुत्रियों को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर आरोपित ससुरालीजनों ने 21 अप्रैल 25 को वादी की पुत्री वंदना की हत्या कर साक...
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