मऊ, मई 1 -- मऊ, संवाददाता। कोपागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत विवाहिता की हत्या के मामले में पति की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। मामले की प्राथमिकी गाजीपुर जनपद के कासिमाबाद थाना क्षेत्र के इंदौर निवासी मुहम्मद इफ्तेखार अहमद ने दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उनकी बहन शाहिना परवीन की शादी आरोपी मोहम्मद राशिद के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल के परिवार वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग की जा रही थी, इस दौरान दहेज के लिए उनकी बहन को मार दिया गया। यह भी पढ़ें- राजा रघुवंशी मर्डर: जेल में ही रहेगा सोनम का कथित प्रेमी राज कुशवाह, कोर्ट में जमानत याचिका खारिज मामले में अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार...