आगरा, मार्च 20 -- दहेज हत्या समेत अन्य में आरोपित अनूप कुमार निवासी थाना जगदीशपुरा का जमानत प्रार्थना पत्र अदालत ने खारिज कर दिया है। वादी अजय ने थाना जगदीशपुरा में मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि आठ मार्च 2019 को उसकी बहन प्रीती की शादी आरोपित के साथ हुई थी। बहन का पति व अन्य ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर उसकी बहन को प्रताड़ित करते थे। बहन ने इस बीच दो बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद भी उत्पीड़न बंद नहीं हुआ। 28 सितंबर 2025 को पति और ससुरालीजनों ने उसकी बहन के साथ मारपीट की और जहरीला पदार्थ पिला दिया। सूचना पर उन्होंने बहन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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