दहेज हत्या मामले में पति व ननद दोषी करार, 21 को होगी सजा
गुमला, जुलाई 17 -- गुमला। जिला मुख्यालय के पालकोट रोड स्थित चर्चित दहेज हत्या मामले में सिविल कोर्ट के एडीजे-वन की अदालत ने आरोपी पति अमित कुमार गुप्ता और ननद सुमन गुप्ता को दोषी करार दिया है। अदालत अब इस मामले में 21 जुलाई को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए दंड का फैसला सुनाएगी। यह मामला 31 अगस्त 2013 का है। मृतका रीना कुमारी के भाई गौतम कुमार गुप्ता ने गुमला थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पति सहित अन्य पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया था। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। यह भी पढ़ें- नवविवाहिता की हत्या में चार दोषी करार
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