पूर्णिया, सितम्बर 3 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतनिधि। दहेज के लालच में विवाहिता की बेरहमी से हत्या कर शव फंदे से लटकाने के चर्चित मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैयाजी चौधरी की अदालत ने बनमनखी थाना कांड संख्या 227/24 की सुनवाई करते हुए मृतका के पति कन्हैया दास को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वहीं, ससुर अभिनंदन दास, सास पवन देवी, देवर मुकेश दास और ननद निशा कुमारी को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा मुकर्रर की है। सभी बनमनखी के नेहरू चौक, वार्ड संख्या पांच के निवासी बताए गए हैं। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक हरे राम ठाकुर ने बताया कि गवाहों के बयान और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी पांचों नामजद आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह फैसला दिया。

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