पूर्णिया, जुलाई 30 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ठाकुर अमन कुमार की अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सजा श्रीनगर थाना क्षेत्र के उफरैल पश्चिम खोखा निवासी मो. इसराफिल के 28 वर्षीय पुत्र मो. अख्तर को सुनाई गई। यह मामला श्रीनगर थाना कांड संख्या 68/24 के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन के अनुसार मृतका सुन्नुतुन निशा के भाई जोगबनी थाना क्षेत्र के औसारी गांव निवासी मो. रहमतुल्ला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बहन का निकाह 24 फरवरी 2024 को मो. अख्तर के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही आरोपी तथा उसके परिजन दहेज की मांग को लेकर सुन्नुतुन निशा को प...