सीवान, जुलाई 29 -- सीवान। तृतीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश उमेश मणि त्रिपाठी की अदालत ने दहेज हत्या मामले के आरोपितों को दोषी पाते हुए दोषी करार दिया है। घटना 2 मार्च 2015 की है। घटना के संबंध में जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के सुहपुर गांव के अशर्फी महतो ने प्राथमिकी दर्ज कराकर मृतका के पति समेत पांच लोगों को आरोपित किया था। दर्ज प्राथमिकी मे कहा गया था कि उसकी पुत्री बिंदु कुमारी की शादी 15 जून 2009 को जिले के दारौदा थाना क्षेत्र के रमसापुर गांव मे हुई थी। बाद में, उसके ससुराल वाले दहेज में एक लाख रुपए की मांग करने लगे नहीं देने पर उसकी पुत्री की हत्या कर रेलवे ट्रैक पर रख दिए। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपितों को दोषी पाते हुए दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर आगामी 6 अगस्त को सुनवाई होगी। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक रघुवर सिं...