बांदा, जून 5 -- बांदा। दहेज हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने पति व जेठानी को दस -दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं मे सजा सहित 4-4 हजार रुपये के जुर्मानें से दंडित किया। उसकी अदायगी न करने पर 6-6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि बबेरू थाना क्षेत्र के परास गांव निवासी देवीचरन ने अपनी बहन बिट्टन की शादी गिरवां थाना क्षेत्र के बडोखर बुजुर्ग गांव निवासी आशीष कुमार कुशवाहा उर्फ पिंटू पुत्र रामप्यारे कुशवाहा के साथ 24 फरवरी 2019 को की थी। बताया कि पिंटू आए दिन उसकी बहन बिट्टन को गांली गलौज व मारपीट करता था।उसे कई बार समझाने का प्रयास किया तो उसने हमें भी धमकाया कि जान से मार देगें।बहन बिट्टन से दहेज ...