बुलंदशहर, अगस्त 20 -- अपर सत्र न्यायाधीश-4 प्रमोद कुमार गुप्ता के न्यायालय ने वर्ष 2022 में एक विवाहिता की दहेज हत्या के मामले में पति, उसके भाई और सास को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजक नितिन त्यागी एवं संघमित्रा ने बताया कि वर्ष 2022 में अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता को ग्राम मौजपुर(थाना खुर्जा नगर) निवासी तरुण, उसके भाई अरुण और मां कल्लो देवी पत्नी बनवारीलाल द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसकी हत्या करने का आरोप लगा था। इस मामले में मृतका के परिजनों की तहरीर पर 29 जनवरी 2022 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर 24 अप्रैल 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मुकदमे को 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत चि...