दहेज हत्या के मामले में पति को नहीं मिली जमानत
पीलीभीत, जुलाई 7 -- पीलीभीत। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या के आरोप में जिला कारागार में निरुद्ध पति की जमानत याचिका सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार ने खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक शांतिस्वरूप ने थाना न्यूरिया में तहरीर देकर बताया कि उसने अपनी पुत्री लक्ष्मी देवी की शादी 2022 में थाना क्षेत्र के गांव सूरजपुर निवासी चंद्र प्रकाश पुत्र रामकिशन से अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर की थी। ससुराल पक्ष दहेज से संतुष्ट नहीं था। शादी के कुछ समय बाद दो तोला सोना दो लाख रुपए नकद व मोटरसाइकिल की मांग करते हुए लक्ष्मी देवी के साथ मारपीट और प्रताड़ना शुरु कर दी गई। समझाने के बाद भी वे नहीं माने और उसे लगातार प्रताड़ित करते रहे। 25 मार्च 2026 को लक्ष्मी देवी को मार दिया गया। पिता की तहरीर पर आरोपी को गिरफ्तार क...
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