मथुरा, सितम्बर 1 -- एडीजे फास्ट ट्रैक न्यायालय-प्रथम विजय कुमार सिंह ने सोमवार को दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए पति समेत दो को 10-10 साज की सजा के साथ ही 30-30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि श्रीचंद्र ने थाना वृंदावन में तहरीर देते हुए पुलिस को बताया कि उसके पिता ने वर्ष-2015 में दो बहन आरती व छोटी राखी की शादी नगला सुरीर, वृंदावन निवासी विष्णु और श्याम के साथ की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज के रूप में एक लाख रुपये की मांग करते हुए बहन का उत्पीड़न किया जाने लगा था। आरोप है कि 10 फरवरी-2018 को सुबह सूचना मिली कि की उसकी बहन आरती का शव गांव के समीप नाले में पड़ा है। सूचना पर गांव जाकर देखा तो बहन मृत अवस्था में नाले में पड़ी थी। पीड़ित ने आरोप लगाया कि मांग पूरी होने पर सस...